स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : असम सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद आठ जिलों और एक उप-मंडल में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार ने पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से विवादास्पद कानून वापस ले लिया क्योंकि यहां की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव नीरज वर्मा ने एक आदेश में कहा कि अफ्स्पा का छह महीने का विस्तार एक अक्टूबर से प्रभावी है। 15 अक्टूबर को लिखे और गुरुवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य के बाकी हिस्सों से कानून वापस लेने के बाद आठ जिलों और एक उप-मंडल को 1 अप्रैल से अशांत क्षेत्र के रूप में रखा गया है।