स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा कम होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए ये बात कही। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस को 24 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे छह सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश सुनाया।