अनुब्रत मंडल को मिली राहत

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Harmeet
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अनुब्रत मंडल को मिली राहत

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मौखिक आश्वासन दिया कि वह 9 जनवरी तक पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में पूछताछ के लिए निचली अदालत द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट को निष्पादित नहीं करेगा। ईडी के आश्वासन के बाद, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मंडल की याचिका को नौ जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंडल खुश दिख रहे थे। वकील और तृणमूल नेता मलय मुखर्जी ने कहा "उच्च न्यायालय का आदेश निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आया। वह अब पुलिस हिरासत में है और ईडी उसे 9 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।