उच्च न्यायालय से मांगी विदेश यात्रा की अनुमति, सीबीआई ने मांगा है आठ दिन

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Harmeet
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उच्च न्यायालय से मांगी विदेश यात्रा की अनुमति, सीबीआई ने मांगा है आठ दिन

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : शारदा चिटफंड घोटाले के कथित संबंध के बाद सलाखों के पीछे दो साल बिताने और वर्तमान में जमानत पर रिहा होने के बाद, टीएमसी के पश्चिम बंगाल महासचिव और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है। उन्होंने न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अजय गुप्ता की खंडपीठ से सिंगापुर की यात्रा करने की अनुमति मांगी है और इस मामले की खंडपीठ ने सुनवाई की थी, लेकिन यह फैसला नहीं हो सका। क्योंकि करोड़ों रुपये के पोंजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी राय देने के लिए आठ दिन का समय मांगा है।