स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आरक्षण का लाभ सिर्फ कैडर बंटवारे में कर्मी को ही नहीं मिलेगा, बल्कि उनके बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन यह लाभ किसी एक राज्य (बिहार या झारखंड) में ही लिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। 31 जुलाई को एसएलपी पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।