स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: हाईकोर्ट ने कोलकाता और साल्ट लेक में बार और रेस्तरां में हुक्के के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को मंगलवार को रद्द कर दिया। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करते हुए दावा किया था कि दोनों शहरों में ऐसे रेस्तरां और बार ने केंद्र सरकार के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।