एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप डी के पदों पर अवैध रूप से नियुक्त किए गए 2,819 व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त कर दे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक यह आदेश उस दिन आया जब आयोग ने अदालत को बताया कि वह अगले सप्ताह सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 800 से अधिक शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा क्योंकि यह पाया गया है कि उन्हें अवैध रूप से नौकरी मिली है। स्कूलों के जिला निरीक्षकों (डीआई) से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद न्यायाधीश ने कहा है कि इन सभी उम्मीदवारों को अवैध रूप से नौकरी मिली है। लेकिन हावड़ा के डीआई ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है और न्यायाधीश ने उनसे शुक्रवार तक रिपोर्ट देने को कहा। आज दोपहर एक बार फिर मामले की सुनवाई होगी। आयोग ने नौकरियों के लिए 1,900 से अधिक अवैध सिफारिशें की हैं। इन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई थी। इस आंकड़े में जस्टिस बसु द्वारा पहचाने गए 1,694 उम्मीदवार शामिल हैं।