स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस भेजा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केरल सरकार की अपील पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, केरल राज्य अल्पसंख्यक आयोग और अन्य को नोटिस जारी किए और उनसे चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा।