स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: विशेष एनआईए अदालत सोमवार को 2013 के गांधी मैदान विस्फोट मामले में सजा की मात्रा सुनाएगी। पटना में तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के स्थान पर हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में दस में से नौ आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, जबकि एक आरोपी फकरुद्दीन को उसके खिलाफ सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 2014 के भारतीय आम चुनाव की अगुवाई में आयोजित रैली में विस्फोटों की सूचना मिली थी। 27 अक्टूबर 2013 को, घातक विस्फोटों के दौरान छह लोग मारे गए थे और 84 अन्य घायल हो गए थे। उसी दिन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी ऐसा ही एक धमाका हुआ था। रैली में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं को हिस्सा लेना था।