स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दूरसंचार विभाग के अनुसार, एक आईडी पर नौ से ज्यादा सिम कार्ड होने पर उसे रद्द किया जाएगा। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर और असम सहित उत्तर-पूर्व राज्य के लोग एक आईडी पर ज्यादा से ज्यादा छह सिम कार्ड रख सकते हैं। इसके अलावा अन्य सर्किल के यूजर्स की बात करे तो उन्हें अपने एक नाम पर केवल नौ सिम कार्ड ही रखने की इजाजत है।