कर्नाटक में 14 फरवरी से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू

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Harmeet
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कर्नाटक में 14 फरवरी से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: हिजाब विवाद को लेकर जारी विरोध के बीच 14 फरवरी से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है, " मैंने डीसी, एसपी और स्कूल प्रशासन को शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। कल से 10वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। उच्च कक्षाओं के स्कूल और डिग्री कॉलेज स्थिति की समीक्षा के बाद फिर से खुलेंगे।"

सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर जारी विरोध के बीच उडुपी जिले में 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है।