स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को नीट-पीजी 2022-23 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के मानदंड के स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। नीट पीजी उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी 2022-23 की सूचना पुस्तिका में ईडब्ल्यूएस कोटे की आठ लाख रुपये आय सीमा मानदंड के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।