Asansol: आसनसोल CBI कोर्ट में जुर्माना सहित कारावास की सजा

इस मामले में अब आसनसोल के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आरोपी को पीसी एक्ट की धारा सात और 13 के तहत दोषी करार देते हुए धारा सात में तीन साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 13 में चार साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

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Sneha Singh
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सीबीआई ने 2008 में दुर्गापुर के श्रम विभाग के दफ्तर में तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त प्रभु लाल मीना को 5 हजार का घुस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब आसनसोल के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आरोपी को पीसी एक्ट की धारा सात और 13 के तहत दोषी करार देते हुए धारा सात में तीन साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 13 में चार साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। सूत्रों के मुताबिक, जुर्माना नहीं देने पर कारावास की अवधि तीन माह और बढ़ाने का आदेश दिया गया।