आधार-पैन लिंक: अब 10000 रुपये

अब अगर आप लिंक (link) कराना चाहते हैं तो ग्राहक को 1000 रुपये का जुर्माना (Fine) देना होगा। अगर आप बाद में लिंक करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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Sneha Singh
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: पैन कार्ड (PAN card) और आधार कार्ड (Aadhaar card) को लिंक करने की समय सीमा आज यानी शुक्रवार को खत्म हो रही है। आप रात 12 बजे तक आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अब अगर आप लिंक (link) कराना चाहते हैं तो ग्राहक को 1000 रुपये का जुर्माना (Fine) देना होगा। अगर आप बाद में लिंक करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 30 जून तक लिंक न कराने पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। रद्द भी हो सकता है पैन कार्ड।