स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पारिवारिक विवादों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाते हुए एक बड़े सवाल का जवाब दिया है। संपत्ति के एक विवाद में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति है क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र सोर्स नहीं है। वही हाईकोर्ट ने कहा, 'कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत मान सकती है कि हिंदू पति द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम खरीदी गई संपत्ति, परिवार की संपत्ति होगी क्योंकि सामान्य स्थिति में पति अपने परिवार के हित में घर संभालने वाली पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है।'