Supreme Court : एक वर्ष के भीतर किया जायेगा सांसदों, विधायकों के मामलों का फैसला

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ

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Kalyani Mandal
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SC.

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किया है। अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक मामले में, न्यायालय ने इन राजनेताओं के खिलाफ लंबित मामलों की निगरानी के लिए हाईकोर्टों में विशेष पीठों की स्थापना का आह्वान किया है। कोर्ट के निर्देशानुसार इन विशेष पीठों में मौत की सज़ा वाले मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।