स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : संसद के निचले सदन में अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा है। मेट्रिक्स स्वस्थ हैं। वे बाजार में जाकर बॉन्ड जारी कर सकते हैं, लोन जुटा सकते हैं और उसी के अनुसार अपना कारोबार चला सकते हैं। इसे देखते हुए बैंकिंग रेगुलेशन में कई बदलाव किए गए हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया। यह विधेयक बैंकिंग से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इस बिल के पारित होने के बाद जमाकर्ताओं को अपने बैंक और सावधि जमा खातों में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की छूट मिल सकेगी।