स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोविड-19 और जेएनडॉट1 वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर बेंगलुरु में नए साल के जश्न पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता एन.पी. अमृतेश ने दायर की थी। न्यायमूर्ति आर. नटराज और के.वी. अरविंद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निषेधाज्ञा लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि निषेधाज्ञा लागू की गई, तो लोग बेंगलुरु से बाहर चले जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश और प्रतिबंध जारी नहीं किया है। फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि कोविड-19 की आशंका हो।