स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानि आज 2018 दिल्ली जेल नियमों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों द्वारा कैदी से मिलने की संख्या की सीमा तय की गई है।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने उठाए गए मुद्दे को नीतिगत मामला बताते हुए ये बताया कि वह पिछले साल फरवरी में पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी बताया था कि कुल दौरे की संख्या को सप्ताह में दो बार सीमित करना पूरी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।