एएनएम न्यूज, ब्यूरो: रविवार को गार्डनरिच में बहुमंज़िला इमारत ढहने के हादसे के बाद कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जानकारी दी है कि अवैध निर्माण गिराने के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।
मंगलवार को वकीलों ने कोर्ट में तीन मुकदमे दाखिल किये, जस्टिस अमृता सिन्हा ने केस स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, "मैं घर गिराने के आदेश से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करुँगी। जो कोर्ट आदेश देगा, वही बहाल रहेगी, पहले लोगों की जान की रक्षा की जाए।"