West Bengal : सावधान! शौक से जायेंगे जेल? जान लें नया नियम

साथ ही सीसीटीवी कैमरा के भी माध्यम से भी इसपर नजर रखी जायेगी। अगर बगैर अनुमति के ऐसा करने पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से रेलवे एक्ट की धारा लगाकर उन्हें जेल भी भेजा जायेगा।  

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा से संबंधित एक आदेश जारी किया है। जिसमें स्टेशन परिसर के भीतर या चलती ट्रेन या रेलवे लाइन के किनारे या रेलवे ट्रैक पर कोई भी यात्री अगर रील बनाते पकड़े गये तो रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरा के भी माध्यम से भी इसपर नजर रखी जायेगी। अगर बगैर अनुमति के ऐसा करने पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से रेलवे एक्ट की धारा लगाकर उन्हें जेल भी भेजा जायेगा।