स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब आठ वर्षों से उच्च प्राथमिक स्कूलों में लंबित 14 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को कलकत्ता हाइकोर्ट ने शुरू करने का आदेश दिया था। लेकिन हाइकोर्ट के इस फैसले को राजीव ब्रह्म सहित कई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि उक्त शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नीति के नियमों का सही प्रकार से अनुपान नहीं किया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने हाइकोर्ट के फैसले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।