एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: राज्य चुनाव आयोग (state election commission) फिर से कलकत्ता उच्च न्यायालय (High Court) के नज़र में है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने सीधा सवाल पूछा, 'पंचायत वोट(panchayat vote) में क्या चल रहा है? क्या वह अब भी चुनाव आयुक्त के पद पर हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है'। 81 आईएसएफ उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने के मामले में राज्य चुनाव आयोग को शुक्रवार को फिर से हाई कोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि एक साथ इतने उम्मीदवारों के नाम कैसे रद्द कर दिये गये। जस्टिस राजशेखर मंथा के आदेश पर 15 जून को भांगड़ ब्लॉक नंबर 2 के 81 आईएसएफ (ISF) उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र (nomination letter) दाखिल किया। लेकिन 20 जून को आईएसएफ उम्मीदवारों को पता चला कि उनके नाम आयोग की वेबसाइट पर नहीं हैं। जानबूझकर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में केस दायर किया है।