सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख को बड़ी राहत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख को बड़ी राहत दी

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सहारा प्रमुख को उसके सामने पेश होना था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए इस मामले के प्रासंगिक तथ्यों से संबंध न रखने वाले मामलों के बारे में भी पूछा।

उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के आवेदन को लंबित रखा और निर्देश जारी किए, जिसमें तीसरे पक्ष को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस देना शामिल है। हमारी राय में, यह अस्वीकार्य है।' शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 11 फरवरी और 27 अप्रैल के आदेशों को रद्द कर दिया।