स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : गर्लफ्रेंड कहे कि वह गर्भवती है और बॉयफ्रेंड उदासीनता दिखाए, तो इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कह सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी आत्महत्या को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार लड़के को जमानत देते हुए की। ठाणे जिले का यह मामला तीन मार्च, 2021 का है। उस वक्त लड़का 19 साल का था। सूत्रों के मुताबिक लड़की की मां ने केस दर्ज करवाया था, जिसमें उसकी बेटी और लड़के की व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया गया। इसके अनुसार दोनों में करीबी संबंध थे। लड़की को अंदेशा हुआ कि वह गर्भवती हो गई है तो उसने व्हाट्सएप पर लड़के को खबर दी, जिस पर लड़के ने उदासीन प्रतिक्रिया दी। इससे तैश में आई लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। बाद में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मालूम हुआ था कि वह गर्भवती भी नहीं थी।