स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: महज साढ़े तीन साल की बच्ची को सुई चुभोकर मौत के घाट उतारने वाले एक मामले में दोषियों की मौत की सजा को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय की खंडपीठ ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही फैसला सुनाया है कि आगामी 30 सालों तक इनके लिए जमानत की अर्जी नहीं लगाई जा सकेगी। न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और विभाष रंजन दे की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।