एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ठीक है कि रेलवे वहां सुविधा का विकास करना चाहता है। लेकिन 50 हजार लोगों को इस तरह एक हफ्ते में नहीं हटाया जा सकता है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कोलिन ने बहस की शुरुआत की। अब इस मामले की सुनवाई सात फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 हजार लोगों को हटाने के लिए केवल एक सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो।