स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कैराना में एक विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को शनिवार को उम कैद की सजा सुनाई हैं। यह फैसला अदालत ने घटना के करीब चार माह बाद सुनाया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने साबिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पोस्को कानून के तहत दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।