स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है, तो वह पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा, भले ही उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना आने के बाद क्यों न हुआ हो। पेंशन और रिटायरमेंट में लाभ के लिए नियुक्ति की तारीख काफी अहम है। कर्मचारी की नियुक्ति उसी तारीख से मानी जाएगी, जिस दिन से वह काम शुरू किया है। कोर्ट के जज सरल श्रीवास्तव की एकल बेंच ने नगर निगम प्रयागराज के कर्मचारी कमालुद्दीन के मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है।