स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भाजपा को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राज्य विधानसभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने का आदेश खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधायकों को एक साल तक निलंबित करने का पीठासीन अधिकारी का फैसला असंवैधानिक व मनमाना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निलंबन सिर्फ जुलाई 2021 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए किया जा सकता था।