स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर एक मामले में केरल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर पति के बार- बार मना करने के बावजूद पत्नी देर रात किसी पराए शख्स से बात करती है तो इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। दंपती को इसी बिनाह पर तलाक की मंजूरी दी।
सूत्रों के मुताबिक साल 2012 में पत्नी ने ससुराल वालों पर अत्याचार करने के आरोप भी लगाए थे। इधर दूसरे शख्स के साथ पत्नी की फोन में बात करने को लेकर कोर्ट में पति ने याचिका में तलाक के लिए क्रूरता और व्यभिचार का हवाला दिया था। लेकिन कोर्ट ने व्यभिचार की बात खारिज कर दिया थ। पति ने फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। पति ने कोर्ट को बताया था कि एक बार उसने पत्नी और दूसरे शख्स के बीच की प्राइवेट बातें सुन ली थीं। जब उसने सवाल किया तो पत्नी ने कहा कि वह शख्स उसके शरीर और मन पर पति से ज्यादा अधिकार रखता है। पति के मुताबिक पत्नी रोकने के बावजूद भी पत्नी एक दिन में कई बार उस शख्स बात करती थी और रात के समय भी वे बात करते थे।। पर पत्नी ने कहा कि कभी-कभी वह उसे फोन करती थी। कोर्ट में सौंपे गए दस्तावेजों को मुताबिक पत्नी दिन में कई बार दूसरे शख्स को फोन करती थी। कोर्ट ने इसी बात को लेकर कहा कि यह वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।