स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत के तहत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की नई दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी। टीसीएस (TCS) के नियम एक सीमा से ज्यादा खर्च पर ही लागू होंगे। टीसीएस के नए नियमों के मुताबिक, अगले महीने से अगर आप इलाज के लिए एक फाइनेंशियल ईयर (financial year) में 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट विदेश भेजते हैं तो उस पर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा। इसके साथ ही विदेश में इलाज से जुड़े किसी भी यात्रा खर्च पर भी 1 अक्टूबर, 2023 से उसी दर से टैक्स (tax) लगेगा।