जबरन धर्म परिवर्तन मामले में सुनवाई से इंकार

शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट (High Court) जाने का निर्देश दिया है। दरअसल, यूपी सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे को चेयरमैन ने रद्द करने की मांग की है। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं।   

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Sneha Singh
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: जबरन धर्म परिवर्तन (Religion change) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइट (Broadwell Christian Hospital Society) के चेयरमैन की याचिका (petition) पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट (High Court) जाने का निर्देश दिया है। दरअसल, यूपी सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे को चेयरमैन ने रद्द करने की मांग की है। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं।