Bengal election violence: कलकत्ता HC ने जताई नाराजगी

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. की खंडपीठ ने शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट संतोषजनक और अधूरी है। उन्होंने मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को गुरुवार तक संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया।

author-image
Sneha Singh
New Update
Calcutta HC

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने राज्य में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों (panchayat elections) में व्यापक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (West Bengal State Election Commission) की रिपोर्ट पर आज यानि बुधवार को नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. की खंडपीठ ने शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट संतोषजनक और अधूरी है। उन्होंने मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को गुरुवार तक संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। इस मामले पर 18 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी। चुनाव संबंधी हिंसा के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।