एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : न्यायमूर्ति अनिर्बान दास ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दावा किया कि यह घटना दुर्लभतम अपराध नहीं है, इसलिए इसकी सजा मृत्युदंड नहीं हो सकती। इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए तृणमूल नेता देबांगशु भट्टाचार्य ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया है। जयनगर, फरक्का और गुरप कांड में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। तीनों ही मामले राज्य पुलिस की निगरानी में थे।
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तृणमूल नेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, "सीबीआई संजय को फांसी नहीं दे सकी। धिक्कार है! इसके विपरीत, राज्य में तीन अन्य बलात्कार और हत्या के मामलों में, राज्य पुलिस दोषियों को अदालत से मौत की सजा दिलाने में सक्षम हुई है। लेकिन इतने संवेदनशील मामले में भी, सीबीआई फांसी जैसी अपरिहार्य सजा नहीं दिला सकी। एक बार फिर, यह सबूत है कि सीबीआई विफल रही, विफल रही, विफल रही...।"