स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : हाल ही में हुए ग्रामीण चुनावों का फैसला उच्च न्यायालय (High Court) की जांच के दायरे में है, State Panchayat और Rural Development Department ने एक अधिसूचना जारी कर जिला मजिस्ट्रेटों को कहा है की 16 अगस्त तक ग्रामीण निकायों में बोर्ड बनाने के लिए। अधिसूचना ने सरकारी अधिकारियों (West Bengal) के एक वर्ग को यह सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है कि क्या यह कई ग्रामीण निकायों, विशेष रूप से पंचायत समिति और जिला परिषदों के पांच साल के कार्यकाल को कम कर देगा। उन्होंने यह भी पाया कि अगर कोई इस मामले को अदालत में ले जाता है तो बोर्ड (Rural Board) के गठन की प्रक्रिया में जल्दबाजी करने के फैसले को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 8 जुलाई को हुए ग्रामीण चुनावों की पूरी चुनावी प्रक्रिया अदालत की जांच के दायरे में है।