SIKH

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वर्तमान में, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार, एससी समुदाय के सदस्य के रूप में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का संवैधानिक अधिकार केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों तक ही सीमित है।