स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर केंद्र और किसानों व उनके संगठनों को नोटिस जारी किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। न्यायमूर्ति ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर अमरावती राजधानी शहर और राजधानी क्षेत्र का निर्माण और विकास करने के उच्च न्यायालय के निर्देश पर भी रोक लगा दी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुनवाई में बताया कि, राज्य सरकार ने राज्य की तीन अलग-अलग राजधानियों के लिए कानून को निरस्त कर दिया है। पीठ ने बताया , उच्च न्यायालय द्वारा किस तरह के निर्देश पारित किए गए हैं, क्या अदालत एक टाउन प्लानर हो सकती है? अदालत चाहती है कि योजना दो महीने में पूरी हो जाए।