बलात्कारी को मौत की सज़ा

बचाव पक्ष के वकील और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील की अंतिम दौर की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा की घोषणा की, जिन्होंने यह तर्क देते हुए मृत्युदंड की प्रार्थना की कि अपराध 'दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में आता है।

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Jagganath Mondal
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Death sentence to rapist

Death sentence to rapist

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : उत्तरी कोलकाता में सात महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के प्रयास के दोषी एक व्यक्ति को कोलकाता की एक विशेष पोक्सो अदालत ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। यह पिछले छह महीनों में पश्चिम बंगाल की अदालतों द्वारा सुनाई गई सातवीं मौत की सजा थी और नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न करने के लिए पोक्सो अधिनियम के तहत दी गई छठी मौत की सजा थी।

जानकारी के मुताबिक बैंकशाल कोर्ट में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अदालत ने सोमवार को व्यक्ति को शहर के बुरटोला इलाके से उसकी गिरफ्तारी के 75 दिनों के भीतर बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था। बचाव पक्ष के वकील और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील की अंतिम दौर की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा की घोषणा की, जिन्होंने यह तर्क देते हुए मृत्युदंड की प्रार्थना की कि अपराध 'दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में आता है। न्यायाधीश इंद्रिला मुखर्जी ने दोषी राजीव घोष को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (2), 140 (4), 137 (2) और 118 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई।