स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: फिर जीत गई तृणमूल (TMC)। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Ganguly) ने आदेश दिया कि भर्ती घोटाले (Recruitment Scam) में गिरफ्तार (Arrest) कुंतल घोष (Kuntal Ghosh) के पत्र के आधार पर तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) से सीबीआई (CBI) द्वारा पूछताछ की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहले ही उस आदेश पर स्टे ऑर्डर जारी कर चुका है। सोमवार को, निलंबन को अगले शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया था।