स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) का बड़ा फैसला आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 50-50 के अनुपात में central forces और state police को तैनात किया जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने संयुक्त मंच द्वारा किये गये मामले में ऐसा प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मतगणना तक फोर्स तैनात रखा जाए।