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स्कीम के लिए पात्र महिला को एक फॉर्म भरना होगा और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वह किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनकम टैक्स पेयर नहीं है।