एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: समान पोस्ट-समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने कहा है कि एक एम्पलॉयी केवल पोस्ट, नेचर या काम समान होने के कारण दूसरे एम्पलॉयी से अपनी सैलरी की समानता का दावा नहीं कर सकता है। मामला मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस सीमा शर्मा से जुड़ा था। बेंच के मुताबिक समान वेतन का कॉन्सेप्ट तभी लागू हो सकता है जब एम्पलॉइज को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पोस्ट, समान कार्य और काम की क्वॉन्टिटी एक जैसी होने से सैलरी में भी बराबरी नहीं की जा सकती है।