स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को अनचाहे गर्भ से मुक्त करने की राह दिखाई। गुरुवार को कोर्ट की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड की प्रस्तुत एक रिपोर्ट को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नाबालिग को गर्भपात की मंजूरी है। दुष्कर्म से हुए गर्भधारण को देखते हुए 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ के गर्भपात को मंजूरी देने के लिए महिलाओं ने कई याचिकाएं दायर की थी। बात है कि गर्भपात करवाने का आदेश नहीं देने पर महिलाओं को न चाहते हुए भी अनचाहे बच्चे को जन्म देना पड़ता था। इस कारण दुष्कर्म पीड़िता को काफी परेशानि होती थी।
सूत्रों के मुताबिक नए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 2021 की बदौलत दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को अनचाहे गर्भ से मुक्ति मिलना संभव हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मंजूरी दी है।