High Court: केंद्रीय बलों को 10 दिन और बंगाल में रहने का आदेश दिया

कलकत्ता(Kolkata) हाई कोर्ट(High Court) ने कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए ग्रामीण चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी केंद्रीय बलों को और10 दिनों तक बंगाल में रहने का आदेश दिया।

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Kalyani Mandal
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central force 10 days

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कलकत्ता(Kolkata) हाई कोर्ट(High Court) ने कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए ग्रामीण चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी केंद्रीय बलों को और10 दिनों तक बंगाल में रहने का आदेश दिया। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य चुनाव आयोग(state election commission) घोषणा करेगा।  “राज्य पुलिस हिंसा को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल रही। इसके अलावा, इसने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों से आए प्रशिक्षित सशस्त्र केंद्रीय बलों का उपयोग नहीं किया,'' मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम ने राज्य के अधिकारियों को तनावग्रस्त इलाकों में तुरंत केंद्रीय बल (central force) भेजने का निर्देश दिया है।