स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) से भर्ती के बाद अनिवार्य ब्रिज कोर्स (bridge course) के बिना विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डब्ल्यूबीबीपीई को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 18 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 21 अगस्त को मामले पर फिर से सुनवाई होगी। अदालत के संज्ञान में यह लाया गया है कि विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 6,000 प्राथमिक शिक्षकों (primary teachers) को भर्ती के बाद अनिवार्य ब्रिज कोर्स से गुजरना पड़ता है।