स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सीबीआइ चिटफंड मामले में बीजपुर से तृणमूल विधायक सुबोध अधिकारी को तलब कर दिन में तीन घंटे से ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सीबीआइ सुबोध को समन करती है तो उसे पूर्व नोटिस देना होगा।
न्यायमूर्ति इंद्रप्रसन्ना मुखर्जी और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि अगर सुबोध को गवाह के तौर पर बुलाया जाता है तो सीबीआइ को 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। आरोपित के तौर पर तलब करने पर 10 दिन पहले नोटिस देना होगा। इस दौरान उसे किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सुबोध को 28 सितंबर तक सभी दस्तावेज सीबीआइ को सौंपने होंगे।