स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि वधू की उम्र 18 साल से कम हो तो भी हिंदू विवाह अधिनियम में शादी को अमान्य करार नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विश्वजीत शेट्टी की बेंच ने कहा, "यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 5 के खंड (3), जिसमें प्रावधान है कि विवाह के समय लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, के दायरे में अधिनियम की धारा 11 नहीं आती है।"