स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कई सालों तक कोर्ट में विवादित बाबरी मस्जिद मामला चलने के बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीरामलला के पक्ष में आदेश सुनाया था कहा कि अयोध्या की विवादित जमीन से दूर मस्जिद बनाई जाएगी और जमीन पर श्रीरामलला का अधिकार है। वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की विशेष पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी।