स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: जम्मू-कश्मीर में अब स्थानीय महिला से शादी करने वाले बाहरी पुरुष भी निवासी माने जाएंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की डोमसाइल कानूनों में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया और ऐलान किया है कि केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी महिला के पति को भी आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए पात्र माना जाता था और दूसरे राज्यों के व्यक्ति को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता था।
जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश के बाहर विवाहित महिलाओं के जीवनसाथी को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम बाधा को हटा दिया। सरकार की इस घोषणा के साथ जम्मू-कश्मीर की निवासी महिला के पति को आवास प्रमाण पत्र के लिये पात्र माना जाएगा।